Vol. 41 No. 4 (2017): प्राथमिक शिक्षक
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बच्चों की आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश (आर.टी.ई. 2009) एक परिचय

सरला वर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

Published 2025-06-26

Keywords

  • भारतीय संविधान,
  • शिक्षा के मौलिक अधिकार,
  • प्रारंभिक शिक्षा

How to Cite

वर्मा स. (2025). बच्चों की आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश (आर.टी.ई. 2009) एक परिचय. प्राथमिक शिक्षक, 41(4), p.80–84. http://14.139.250.109:8090/index.php/pp/article/view/4431

Abstract

हमारे भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। ऐसे बच्चों, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जैसे—‘जहाँ किसी बच्चे को, उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहाँ उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे समय सीमा के भीतर जो निर्धारित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।’ इसके लिए उचित सरकारों द्वारा विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। प्रस्तुत लेख में बच्चों की आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश के लिए किए गए प्रयासों, जैसे विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में बताया गया है।