निशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकारी 2009 के तहत विद्यालय सुरक्षा के प्रबंध प्रबंधन एवं उपाध्याय ता
Published 2025-03-03
Keywords
- शारीरिक और मानसिक सुरक्षा,
- शिक्षा का प्रबंधन
How to Cite
Abstract
निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (RTE) 2009 भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम था, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना और समाज के हर वर्ग को समान अवसर देना था। यह कानून शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। हालांकि, इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केवल शिक्षा का प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यालयों में सुरक्षा, प्रबंध और एक समुचित वातावरण का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है।
RTE के तहत विद्यालयों में सुरक्षा के प्रबंध को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालयों में संरचनात्मक सुरक्षा (जैसे भवन, परिवहन), शारीरिक सुरक्षा (जैसे खेल गतिविधियाँ, दुर्घटनाओं से बचाव), और मानसिक सुरक्षा (जैसे बालकों के अधिकारों की रक्षा, मानसिक शोषण से बचाव) पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस शोध में यह चर्चा की जाएगी कि विद्यालय सुरक्षा प्रबंध में कौन सी मुख्य रणनीतियाँ और उपाय किए जाते हैं, और प्रबंधात्मक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं।
इसके साथ ही, यह अध्ययन यह भी करेगा कि RTE के तहत विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए उपादेयता (Effectiveness) को किस प्रकार मापा जा सकता है, और किस हद तक यह कानून बच्चों को एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है।